भीण्डर न्यायालय ने दोनों को भेजा जेल, इसी मामले में सरपंच को सरकार ने किया हैं निलंबित
Bhinder@VatanjayMedia
भीण्डर पंचायत समिति की चारगदिया ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में भीण्डर पुलिस ने निलंबित सरपंच के पति व एक सहयोगी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उल्लेखनीय हैं कि फर्जी पट्टे के मामले में ही गत दिनों राज्य सरकार ने चारगदिया सरपंच को भी प्रशासक पद से निलंबित किया था।
थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने बताया कि 25 जुलाई 2024 को पुलिस उपअधीक्षक कार्यालय वल्लभनगर से धारा 154(3) के तहत प्रार्थी नाथुलाल पिता प्रताप गायरी निवासी गायरियावास चारगदिया के परिवाद पर मामला दर्ज किया गया था।
परिवाद में बताया कि ग्राम पंचायत चारगदिया के ग्रामवासियो द्वारा विगत 05 वर्षो से ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये पट्टो की शिकायत के मामले में भीण्डर पंचायत समिति से एक जांच कमेटी जिसमें अतिरिक्त विकास अधिकारी खेमराज मीणा, भंवरलाल मीणा, विजय प्रकाश उपाध्याय द्वारा जांच की गई।
जांच में चारगदिया भूमि आरजी नम्बर 398/206 पट्टा क्रमांक 42641 एवं 3556 फर्जी पट्ट बनाये गये है। जिसकी ग्राम विकास अधिकारी मनीष शर्मा द्वारा प्रकरण रिपोर्ट में बताया की उक्त पट्टे की रिकार्ड फाइल व आवेदन पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वहीं पट्टों में लगी हुई सील व हस्ताक्षर भी सचिव के नाम से फर्जी करके पट्टा बनाया गया है। कुट रचित दस्तावेज द्वारा पट्टे की रजिस्ट्री करवाई गई।
रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 130/2024 धारा 420, 406, 467, 468, 471 भा.द.स दर्ज कर अनुसंधान व बयान गवाहान से पाया गया कि सरपंच पति देवीलाल पिता बाबरू मीणा उम्र 39 साल निवासी रावतों का मोहल्ला चारगदिया द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर मांगीलाल गायरी निवासी चारगदिया के नाम ग्राम विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर मकान पट्टा जारी किया गया
एवं मकान पटटा जारी होने के बाद मांगीलाल गायरी निवासी चारगदिया ने धोखाधडी पूर्वक पटटे की रजिस्ट्री करवाई तथा फर्जी पटटा जारी करने वाला सरपंच पति देवीलाल पिता बाबरू मीणा एवं रजिस्ट्ररी पर हस्ताक्षर करने वाले मांगीलाल चौधरी पिता पन्नालाल चौधरी उम्र 47 निवासी रावतों का मौहल्ला चारगदिया पुलिस थाना भीण्डर को 25 जुलाई 2025 शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा दिया।
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