तीन वर्ष पहले जारी आदेश को भूले, जानकारी में लिखा ‘‘शून्य‘‘

तीन वर्ष पहले जारी आदेश को भूले, जानकारी में लिखा ‘‘शून्य‘‘

सूचना के अधिकार के तहत कार्यालय ने दी आवेदनकर्ता को गलत सूचना!

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Bhinder@VatanjayMedia

भीण्डर उपखण्ड कार्यालय ने तीन वर्ष पहले जारी किये आदेश को भूल गई और अब सूचना के अधिकार के तहत दी सूचना में लिख दिया सूचना शून्य।

जबकि जिला कलक्टर के आदेश पर उपखण्ड अधिकारी ने 9 दिन विभिन्न पटवार मण्डलांे में शिविर का आयोजन किया था। अब सवाल ये उठता हैं कि उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय से इस प्रकार जानकारी गायब होने लग जायेगी तो फिर जनता के राजस्व फाइलों का कौन धणीधोरी होगा।

राजस्व त्रुटियों के सुधार हेतु लगे शिविरों की मांगी थी जानकारी

हमेरपुरा गांव निवासी किशन अहीर ने उदयपुर जिला कलक्टर कार्यालय में दिनांक 4 फरवरी 2025 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। जिसमें वर्ष 2022 में भू-अभिलेख सेटलमेंट में हुई गड़बड़ियों के सुधार हेतु लगाएं गये शिविरों की जानकारी मांगी थी।

जिस पर उदयपुर जिला कलक्टर ने दिनांक 7 फरवरी 2025 को पत्र क्रमांक 2744954787 के माध्यम से भीण्डर उपखण्ड कार्यालय को निर्देशित किया था कि संबंधित सूचना की जानकारी उपलब्ध करवाएं।

जिस पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेड भीण्डर ने दिनांक 5 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक आरटीआई 2025/44 के द्वारा किशन अहीर को सूचना उपलब्ध करवाई।

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उपखण्ड कार्यालय ने दी भ्रामक व तथ्यहीन सूचना!

किशन अहीर को प्राप्त हुई सूचना में मिले जवाब में भीण्डर उपखण्ड कार्यालय ने तथ्यहीन व भ्रामक सूचना उपलब्ध करवाई।

किशन अहीर ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी कि वर्ष 2022 में आपके आदेश से भू-अभिलेख सेटलमेंट में हुई गड़बड़ियों हेतु सू मोटो (स्वप्रेरणा) के आधार पर सुधार हेतु उपखण्ड अधिकारियों का कैंप लगाने का आदेश दिया था, ऐसा समाचार पत्र में भी छपा था। जिले में भीण्डर उपखण्ड में किस जगह कैंप आयोजित हुए उनकी सूची।

उक्त शिविर धारा 136 के तहत लगाने हेतु आदेश हुए थे उन शिविरो में भीण्डर उपखण्ड में किस पटवार क्षेत्र से सुधार हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए उनकी पटवार क्षेत्र अनुसार आवेदकों की सूची की प्रतिलिपि।

उक्त शिविर में आए आवेदनों में से कुल कितने आवेदनों पर सु मोटो आधार पर उपखण्ड न्यायालय भीण्डर द्वारा उनके राजस्व रिकॉर्ड में सुधार का आदेश किया उनकी सूची।

इन तीनों सूचना के जवाब में भीण्डर उपखण्ड कार्यालय ने लिखा कि कार्यालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में इस प्रकार की पत्रावली संधारित नहीं होने से सूचना शून्य है।

वर्ष 2022 में उपखण्ड कार्यालय के आदेश पर आयोजित हुए थे शिविर

सूचना के अधिकार के तहत भीण्डर उपखण्ड कार्यालय ने जवाब दिया कि इस प्रकार की कोई पत्रावली संधारित नहीं होने से सूचना शून्य घोषित कर दी।

जबकि दिनांक 02 फरवरी 2022 को आदेश क्रमांक विविध/2022/74 के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार भीण्डर उपखण्ड के भीण्डर एवं कानोड़ तहसील के राजस्व रेकर्ड में भू-प्रबंधन के दौरान हुई त्रुटियो को ठीक करने हेतु गांव-वार, पटवार मण्डल वार कैम्प आयोजित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए।

इसी संदर्भ में उपखण्ड भीण्डर के तहसील भीण्डर व कानोड़ के ग्रामवार कैम्प आयोजित किये जाते है। जिसमें दिनांक 11 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक विभिन्न पटवार मण्डलों पर शिविर का आयोजन किया गया था।

जिसमें किसानों ने सैकड़ों की संख्या में भू-अभिलेख दुरस्त करवाने हेतु धारा 136 के तहत आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से कुछ किसानों के खाते दुरस्त हो गये थे, लेकिन वर्तमान में सैकड़ों किसान कार्यालय के चक्कर ही काट रहे है।

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