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हमेरपुरा के ग्रामीणों ने कलक्टर से लगाई गुहार, हमें नहीं होना निमड़ी में शामिल…..

ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को आपत्ति दर्ज करवा करके भोपाखेड़ा पंचायत में ही रखने की मांग

Bhinder@VatanjayMedia

प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नवसृजित पंचायतों में शामिल गांवों को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने की मियाद में भीण्डर पंचायत समिति के हमेरपुरा गांव के ग्रामीणों ने गुरूवार को उदयपुर जिला कलक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई।

इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हमें प्रस्तावित निमड़ी पंचायत में शामिल नहीं करके वर्तमान पंचायत भोपाखेड़ा में ही यथावत रखा जाएं

वर्तमान भोपाखेड़ा पंचायत केवल 700 मीटर दूरी पर हैं स्थित

हमेरपुरा गांव के ग्रामीणों ने दिये ज्ञापन में बताया कि हमेरपुरा गांव भोपाखेड़ा के अनुकुल होकर पंचायत मुख्यालय से 700 मीटर तथा वर्तमान पटवार मण्डल भोपाखेडा मुख्यालय से राजस्व गांव हमेरपुरा की सीमा 200 मीटर दूर है तथा दोनो गांवो की आबादी एक छोर से आपस में भी मिली हुई है।

जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत निमड़ी की दूरी लगभग 4 किमी है। समस्त सरकारी कार्यालय यथा- ग्राम पंचायत कार्यालय, उपस्वास्थ्य केन्द्र, पटवार मण्डल, पशु चिकित्सालय, उचित मुल्य की दुकान व कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय भोपाखेड़ा में होने के कारण हमें काफी सहुलियत है, जबकि नीमड़ी काफी दूर होने के कारण आमजन, महिलाओं एवं बुजुर्ग नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

रोजमर्रा के सामग्री हेतू भोपाखेड़ा बाजार जाना होता जिससे पंचायत के अन्य कार्य भी हो जाते है। जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत से किसी भी तरह का आर्थिक जुड़ाव नहीं है। हमेरपुरा गांव से लगभग 70-80 विद्यार्थी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतू वर्तमान में भोपाखेड़ा अध्ययनरत है।

भाौगोलिक परिस्थितियां प्रतिकुल होने के कारण एक भी विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन हेतू ना तो नीमड़ी जा रहे है और ना ही भविष्य में जाऐंगें।

पंचायतीराज चुनाव का मतदान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता है, जिसमें महिला विकलांग एवं बुजुर्ग मतदाता को मतदान हेतू वर्तमान ग्राम पंचायत बिलकुल नजदीक होने की सहूलियत के कारण मतदान प्रतिशत अधिक होता है, जबकि 4 किमी दूर स्थित नवसृजित ग्राम पंचायत में नही जा पाने के कारण मतदान भी कम या नहीं के बराबर होगा।

टीएसपी में शामिल हैं हमेरपुरा गांव, निमड़ी बनेगी सामान्य पंचायत

राजस्व गांव हमेरपुरा ग्राम पंचायत भोपाखेड़ा को 19 मई 2018 को जारी भारत का राजपत्र अनुसूचित क्षेत्र के आदेश से जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टीएसपी) में होकर इसमें केन्द्रीय पेसा एक्ट 1996, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 ( पेसा एक्ट) व नियम 2011 के प्रावधान लागु होते है।

जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत नीमड़ी में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधान लागु होकर कानुनी विसंगतियों पैदा होगी। जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। इस कारण भी नवसृजित ग्राम पंचायत में सम्मिलित करना जायज नहीं है। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

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