विधानसभा में सरकार ने दिया था जवाब, उपखण्ड कार्यालय में जवाब हो गया शून्य!

विधानसभा में सरकार ने दिया था जवाब, उपखण्ड कार्यालय में जवाब हो गया शून्य!

वल्लभनगर व भीण्डर में 135 प्रकरण थे विचाराधीन, अब फाइलें ही गायब!

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Bhinder@VatanjayMedia

भीण्डर उपखण्ड कार्यालय में वर्ष 2022 में राजस्व त्रुटियों के दूरस्तीकरण के प्रकरणों को लेकर गत दिनों सूचना के अधिकार के तहत दी सूचना में शून्य बता दिया।

वर्ष 2022 में विधानसभा में सरकार ने विधायक के प्रश्न के जवाब में बता रखा हैं कि वल्लभनगर विधानसभा के वल्लभनगर उपखण्ड पर 75 व भीण्डर उपखण्ड कार्यालय पर 60 प्रकरण विचाराधीन थे।

इसमें सवाल ये उठता हैं कि विचाराधीन प्रकरणों की फाइलें कार्यालय से गायब हो गई हैं, इसलिए जानकारी में भी शून्य जवाब दिया जा रहा हैं और प्रकरणों का निस्तारण भी नहीं हुआ।

2022 में तत्कालीन विधायक के प्रश्न का सरकार ने दिया था जवाब

वल्लभनगर विधानसभा में वर्ष 2022 में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने के दौरान कई राजस्व भूमियों में त्रुटियां कर दी थी। जिसका मुद्दा उठने के बाद जिला कलक्टर के आदेश पर वल्लभनगर व भीण्डर उपखण्ड कार्यालय ने शिविर लगाकर लोगों के आवेदन लिए थे।

इसको लेकर तत्कालीन विधायक व कांग्रेस नेता प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न लगाएं थे। जिसमें प्रश्न किया था कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की तहसीलों में सेटलमेन्ट के समय त्रुटिवश कई अशुद्धियां रह गई थी, यदि हां, तो इस संबंध में कितने प्रकरण दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

इसके जवाब में सरकार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर की तहसीलों में सेटलमेंट के समय त्रुटिवश कई अशुद्धियां को शुद्व करने हेतु न्‍यायालय उपखण्‍ड अधिकारी वल्‍लभनगर में 75 प्रकरण एवं न्‍यायालय उपखण्‍ड अधिकारी भीण्‍डर में 60 प्रकरण दर्ज होकर प्रक्रियाधीन है।

वहीं दूसरा प्रश्न था कि क्या विभाग सेटलमेन्ट के समय हुई त्रुटियों को दुरस्त करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि जिलों में भू-प्रबन्‍ध संक्रियाए बन्‍द होने के बाद सेटलमेंट के दौरान गलतियों का शुद्विकरण का कार्य भू-राजस्‍व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत संबंधित न्‍यायालय उपखण्‍ड अधिकारी द्वारा सुनवाई कर निस्‍तारण किया जाता है।

इसके बाद तीसरे प्रश्न में कहा कि क्या सरकार उक्त विधानसभा क्षेत्र में सेटलमेन्ट सही रूप से करने हेतु शिविर लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

इसके जवाब में सरकार ने कहा कि न्‍यायालय उपखण्‍ड अधिकारी वल्‍लभनगर एवं भीण्‍डर द्वारा उक्‍त दर्ज प्रकरणों की नियमित सुनवाई की जाकर शीघ्र निस्‍तारण कर दिया जावेंगा। उक्‍त संबंध में जिला कलक्‍टर उदयपुर द्वारा दिनांक 22.02.2022 उपखण्‍ड अधिकारी वल्‍लभनगर एवं भीण्‍डर को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्या हैं मामला

हमेरपुरा गांव निवासी किशन अहीर ने उदयपुर जिला कलक्टर कार्यालय में दिनांक 4 फरवरी 2025 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। जिसमें वर्ष 2022 में भू-अभिलेख सेटलमेंट में हुई गड़बड़ियों के सुधार हेतु लगाएं गये शिविरों की जानकारी मांगी थी।

जिस पर उदयपुर जिला कलक्टर ने दिनांक 7 फरवरी 2025 को पत्र क्रमांक 2744954787 के माध्यम से भीण्डर उपखण्ड कार्यालय को निर्देशित किया था कि संबंधित सूचना की जानकारी उपलब्ध करवाएं।

जिस पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेड भीण्डर ने दिनांक 5 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक आरटीआई 2025/44 के द्वारा किशन अहीर को सूचना उपलब्ध करवाई।

जिसमें सीधे तौर पर जवाब दिया कि भीण्डर कार्यालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में इस प्रकार की पत्रावली संधारित नहीं होने से सूचना शून्य है।

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