भीण्डर के निकट मोगजी का खेड़ा में स्थित हैं सिद्धार्थ क्रशिंग प्लांट
Bhinder@VatanjayMedia
भीण्डर के निकट मोगजी का खेड़ा स्थित सिद्धार्थ क्रशिंग प्लांट के संचालक भीण्डर निवासी बसंतीलाल जैन को बिजली चोरी के आरोप में न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत मामलात न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक ने बिजली चोरी साबित होने पर उपभोक्ता को 2 साल का साधारण जेल और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने भीण्डर उपखण्ड के अधीनस्थ सिद्धार्थ क्रशिंग प्लांट के संचालक भीण्डर निवासी बसंतीलाल जैन को विद्युत अधिनियम की धारा 135 में दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई।
10 वर्ष पहले बिजली चोरी करते पकड़े गये थे जैन
10 वर्ष पहले 12 फरवरी 2015 को बिजली निगम के अधिशासी अभियंता सतर्कता एक ने मोगजी का खेड़ा स्थित सिद्धार्थ क्रशिंग प्लांट की जांच की थी।
जिसमें बिजली चोरी करते पाये गये। इस पर सतर्कता दल ने विद्युत अधिनियम अंतर्गत धारा 135 के तहत 31 लाख 55 हजार 344 रुपए का जुर्माना लगाते हुए वीसीआर बनाई।
लेकिन उपभोक्ता ने यह राशि जमा नहीं कराई तो उसके खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने ये आदेश दिया।
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